सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बड़े बदलाव, इन्वेस्ट करने से पहले जानना है बेहद जरूरी
सेंट्रल डेस्क:पहले दो बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन अब तीसरी बेटी के जन्म और उसके नाम पर किए गए निवेश में भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है।
वैसे देश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन जिस स्कीम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में निवेश करने से आपकी बेटी की पढाई से लेकर शादी तक के तमाम खर्चे पूरे हो सकते हैं। इस योजना में 7.6 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है।
इस योजना में पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से आपको इनकम टैक्स नियमों के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं जो आपको जनना बेहतद जरूरी है।