अवैध कब्जे को उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर हटवाया
एटा(उत्तर प्रदेश):–अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आलोक कुमार ने सूचित किया है कि तहसील एटा सदर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घिलौआ स्थित गाटा संख्या-278 रकवा 0.182हे0 में से 0.1150वर्ग मीटर में श्री चन्द्रा स्वामी हायर सेकेण्ड्री स्कूल एटा का अबैध निर्माण न्यायालय तहसीलदार एटा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67 गांव सभा बनाम राकेश गांधी में इनका अबैध अध्यासन पाया गया ।
जिसमें विधि सम्मत रूप से अबैध अध्यासन को बेदखल करने के लिए आदेश पारित किया गया। तदोपरांत किये गये अबैध कब्जे को उप जिलाधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर गांव सभा की उक्त भूमि से अबैध कब्जा हटवाकर कब्जा मुक्त करा दिया गया है।
एडीएम ने बताया कि उक्त प्रकरण में स्कूल प्रबन्धक का कहना है कि उक्त भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय व सिविल न्यायालय का स्थगन है जिस पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें मा0 उच्च न्यायालय से अपने आदेश दिनांक 13.05.2022 में विधि सम्मत तरीके से सुनबाई कर अबैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अमल लाने हेतु निर्देशित किया गया है
तथा मा0 सिविल न्यायालय जू0डि0 एटा में कृष्ण बिहारी आश्रम आदि बनाम राजेन्द्र सिंह के अभिलेख प्रस्तुत किये गये जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी सरकार अथवा जिला प्रशासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में न्यायालय तहसीलदार एटा के वाद संख्या-34/टी-2022 गांव सभा बनाम राकेश गांधी पर विधि सम्मत आदेश दिनांक 03.06.2022 के क्रम में कार्यवाही अमल में लायी गयी है।
रिपोर्ट मानपाल सिंह (एटा)